दिनांक 18-09-2024 को पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में मानिटरिंग सेल व थाना बड़ागांव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बड़ागांव में पंजीकृत मु0अ0सं 234/11 धारा 498ए,302/34 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त सन्तोष कुमार पाण्डेय, मनोज कुमार पाण्डेय पुत्रगण स्व0 लालचन्द पाण्डेय व माधूरी पाण्डेय पत्नी स्व0 लालचन्द पाण्डेय व पूनम पाण्डेय पत्नी मनोज पाण्डेय समस्त निवासीगण रामनगर, थाना बड़ागांव, कमिश्नरेट वाराणसी को मा0न्या0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी द्वारा धारा 498ए भादवि में दो-दो वर्ष का साधाराण कारावास व 5000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 302 व 34 भादवि में आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया ।