दिनांक 18-09-2024 को पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में मानिटरिंग सेल व थाना जंसा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना जंसा में पंजीकृत मु0अ0सं 120/16 धारा 323,504,506,452,354ए भा0द0वि0, धारा 11/12 पॉक्सों एक्ट व 3(1)10,3(1)11 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मुन्नु अंसारी उर्फ शहजाद पुत्र बढ़ई अंसारी, लल्लन अंसारी उर्फ शहनवाज पुत्र छेदी हसन उर्फ बढ़ई अंसारी व आफताब उर्फ छोटक पुत्र हनीफ अंसारी निवासीगण बेलौड़ी थाना जंसा कमिश्नरेट वाराणसी को मा0न्या0 पॉक्सो-2 वाराणसी द्वारा अभियुक्त मुन्नु अंसारी उर्फ शहजाद को धारा 452 भादवि में 3 वर्ष का कारावास 2000/- रूपये अर्थदण्ड, व धारा 323 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 504 भादवि में 2 वर्ष का कारावास व धारा 506 भादवि में 3 वर्ष का कारावास, 3(1) द एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रूपये अर्थदण्ड से अभियुक्त शहनवाज उर्फ लल्लन अंसारी को धारा 452 भादवि में 3 वर्ष का कारावास 2000/- रूपये अर्थदण्ड, व धारा 323 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 504 भादवि में 2 वर्ष का कारावास व धारा 3(1) द एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रूपये अर्थदण्ड व अभियुक्त आफताब उर्फ छोटक धारा 504 भादवि में 2 वर्ष का कारावास व धारा 506 भादवि में 3 वर्ष का कारावास, धारा 3(1) द एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रूपये अर्थदण्ड दण्डित किया गया ।